अस्पताल परिसर के 100 मीटर दायरे में गुटखा व बीड़ी बेचने वालों को 3 दिन का अल्टीमेटम

अस्पताल परिसर के 100 मीटर दायरे में गुटखा व बीड़ी बेचने वालों को 3 दिन का अल्टीमेटमअस्पताल परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुमटियों पर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि की बिक्री पर 3 दिन में रोक लगाने का…

अस्पताल परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुमटियों पर बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि की बिक्री पर 3 दिन में रोक लगाने का अल्टीमेटम दिया गया है। 

बीएमअाे डॉ. जीएस चौहान व कायाकल्प टीम के सदस्य बसंत नगर, आलोक रावत, अनिल वखाड़िया ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर नशीला पदार्थ बेचना बंद नहीं किया गया तो विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ झाबुआ के अंतर्गत राणापुर प्रभारी द्वारा बीड़ी पीने एवं तंबाकू खाकर परिसर में थूकने पर सितंबर में 12 व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 1900 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। 

दल ने विक्रेताअाें काे समझाइश देते हुए तीन दिन का समय दिया। 

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