मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 एवं मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 के अंतर्गत 01 जनवरी 2020 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले सभी नवीन मतदाताओं के नाम जोड़े जाना है। इस हेतु पात्र आवेदक अपना आवेदन पत्र प्रारूप 6 में बीएलओ अथवा तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें। इसी प्रकार प्रारूप 8 में परिचय पत्र की त्रुटि सुधारने हेतु एवं एक ही विधानसभा में एक मतदान केन्द्र से अन्य मतदान केन्द्र में नाम स्थानांतरित करने हेतु प्रारूप 8-क में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
      इसी प्रकार मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता के विवरणों को सत्यापित करने और विवरणों में सुधार, परिवार के सदस्यों का विवरण प्राप्त करने और उनकी प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए, संपर्क विवरण प्राप्त करने के लिए, मतदाता सूची सुधार हेतु एवं निर्वाचन संबंधी सेवाओं के सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्य बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। अत: इस संबंध में सभी मतदाता अपनी मतदाता सूची में अपने नाम का परीक्षण कर लें एवं इसमें वांछित सुधार भी करा सकते हैं। सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि इस संबंध में अपनी जानकारी अपने क्षेत्र के बीएलओ से प्राप्त कर सुधार कराएं।

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