सहकारी समितियों के चुनाव कराने की अवधि में नहीं होगा संशोधन

कार्यकाल समाप्त होने के छह माह के भीतर चुनाव कराने का है प्रविधान, इसमें संशोधन का था प्रस्ताव

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा किसानों से जुड़ी साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव कराने की अवधि में संशोधन नहीं होगा। सहकारिता विभाग ने समिति का कार्यकाल समाप्त होने के छह माह के भीतर चुनाव कराने संबंधी प्रविधान में संशोधन प्रस्तावित किया था। इसमें जब तक चुनाव न हो जाएं, तब प्रशासक को बनाए रखने की व्यवस्था की जा रही थी लेकिन वरिष्ठ सचिव समिति ने इससे असहमति जता दी है। अब वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी।

सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के छह माह पहले समिति द्वारा चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजने का प्रविधान है। समिति के प्रस्ताव पर सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय सदस्य सूची तैयार करके चुनाव कराते हैं। यदि किसी कारण से समय पर चुनाव नहीं हो पाता है तो यह अवधि छह माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।

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