विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत मतदान एवं मतगणना की अवधि में होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्ट में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं रहेगी

झाबुआ 26 अक्टूबर, 2023। कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा जिला झाबुआ के आदेशानुसार म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) एवं लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 135 – ग के प्रावधानो के अंतर्गत म.प्र. विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर की शाम 5.00 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक बन्द रखी जाएगी। इसी प्रकार 03 दिसम्बर को मतगणना के दिन झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप झाबुआ बन्द रखी जाएगी।
इस अवधि में होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्ट में किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं रहेगी एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर पूर्ण रोक रहेगी।

झाबुआ से ब्यूरो चीफ रणवीर सिंह सिसोदिया

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