गोविन्द दुबे 9893802968
रायसेन।मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। अपर कलेक्टर अनिल डामोर द्वारा जिले के सभी तहसीलदारों को योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि का भू-खण्ड आवंटन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
योजना के तहत प्राप्त आवेदन तथा स्वीकृत प्रकरणों की आनलाईन मॉनीटरिंग एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा की जाएगी। सारा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सूची तहसीलदार आईडी से देखी जा सकती है। अपर कलेक्टर द्वारा सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों को निर्देशित करें कि तीन जनवरी 2022 तक अपने हल्के के प्रत्येक ग्राम में कम से कम 25 पात्र हितग्राहियों को सारा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करें। जिससे कि आबादी क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सके।
आवेदन करने के लिए इन्हें नहीं है पात्रता…..
योजना के तहत ऐसे आवेदक परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है तथा पॉच एकड़ से अधिक भूमि है।उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ऑनलाईन करना होगा आवेदन….
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 को उस ग्राम की प्रचलित मतदाता सूची में होना चाहिए, जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है। आवेदक को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन सारा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
