श्री के.वी.एस. चैधरी, करों की अदायगी हेतु दी समझाइश
राजस्व वसूली षिविरों का किया निरीक्षण, प्रभावी राजस्व वसूली करने के दिए निर्देश
भोपाल। नगर निगम आयुक्त श्री के.वी.एस. चैधरी सम्पत्तिकर जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों/शुल्कों की शत-प्रतिशत वसूली हेतु निरंतर प्रयासरत् है और निरंतर गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला एवं घर-घर जाकर स्वयं भी करदाताओं को करों की अदायगी हेतु समझाइश दे रहे हैं साथ ही जोन एवं वार्ड कार्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के दो-दो स्थानों पर आयोजित राजस्व वसूली एवं समाधान शिविरों का निरीक्षण कर शत-प्रतिशत राजस्व वसूली हेतु प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने व बकायेदारों की सम्पत्तियां कुर्क करने व नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दे रहे हैं। इसी तारतम्य में निगम आयुक्त श्री चैधरी ने शनिवार को भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं राजस्व वसूली शिविरों का सघन निरीक्षण किया और राजस्व वसूली व बकायेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान निगम आयुक्त ने करदाताओं के आपत्तियों के निराकरण व करदाताआंे को करों की आदयगी सुविधा पूर्ण ढंग से कराने के निर्देश भी दिए साथ ही नल कनेक्शन विच्छेद आदि की कार्यवाही भी अपने समक्ष कराई। निगम आयुक्त ने वार्ड क्रमांक 17 के अंतर्गत नए कबाडखाने की दुकानों में ताला लगाने और नवबहार सब्जी मंडी के किराया जमा न करने वाले व्यवसायियों केे आवंटन निरस्त करने के निर्देश भी संबंधित जोनल अधिकारी को दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्री चंद्र प्रताप गोहल एवं संबंधित जोनल अधिकारी व निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
नगर निगम आयुक्त श्री के.वी.एस. चैधरी शनिवार को वार्ड क्रमांक 30, 31, 12, 19, 20, 58, 64 एवं 65 सहित अन्य वार्ड क्षेत्रांे तथा वार्ड कार्यालयों एवं प्रमुख स्थानों पर आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री चैधरी ने विभिन्न क्षेत्रों की गली-मोहल्लों एवं घर-घर जाकर करदाताआंे से चर्चा की एवं चालु वित्तीय वर्ष के अंतिम शेष दिनांे में सम्पत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों/शुल्कों की अदायगी करने की समझाइश दी। निगम आयुक्त ने करदाताओं से कहा कि निगम करदाताओं की आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रतिबद्ध है और करदाताओं की सुविधा के लिए व्हाटसअप की सुविधा भी दी गई है जिस पर करदाता अपनी आपत्तियों का निराकरण 31 मार्च से पूर्व कराकर करों का भुगतान करें और कुर्की आदि की कार्यवाही से बचें। निगम आयुक्त ने यह भी समझाइश करदाताओं को दी कि 31 मार्च 2023 के बाद कर जमा करने पर स्वयं के उपयोग की सम्पत्तियों पर सम्पत्तियों पर 50 प्रतिशत की छूट भी नहीं मिल पाएगी।
निगम आयुक्त श्री चैधरी ने वार्ड कार्यालयों एवं शिविरों का निरीक्षण करते हुए राजस्व वसूली के संबंध में जानकारी प्राप्त की और कर वसूली संबंधी कार्यवाही का कम्प्यूटर एवं पीओएस मशीनों पर अवलोकन भी किया। निगम आयुक्त श्री चैधरी ने निर्देशित किया कि टीम बनाकर कार्य करें, एक दिन में कम से कम 50 नोटिस तामिल करें अथवा घर के बाहर नोटिस चस्पा करें और इसकी जानकारी सतत एप पर भी अपलोड करें। निगम आयुक्त ने जिन संपत्तियों के करो के निर्धारण अथवा अन्य किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त हुई हैं उनकी नस्तियां शीघ्र प्रस्तुत करने, बकायेदारों के मोबाइल नंबर अपडेट करने तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बकायेदारों से करों के भुगतान हेतु निरंतर संपर्क करने के निर्देष दिए।