उपभोक्ताओं, ग्राहकों, संस्थान व आमजन की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शहर में संचालित एटीएम व सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में परिचर्चा बैठक की गई, जिससे करीब 70-75 संचालक/मैनेजर मौजूद रहे। एएसपी श्री अखिल पटेल, एएसपी श्री निश्छल झारिया व एएसपी श्री संदेश जैन द्वारा बैठक को संबोधित करते हुए बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था को एटीएम दृष्टिगत रखते हुए अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, इमरजेंसी अलार्म, अग्निशमन यंत्र एवं एजेंसी अपने सुरक्षा गार्ड कुशल व आर्म्स के साथ तैनात करें।कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन करवाएं एवं ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करे। साथ ही ग्राहकों/आमजन के साथ ठगी व धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर सेमिनार आयोजित कर ग्राहकों व आमजन को जागरूक करें। सुरक्षा व्यवस्था हेतु भोपाल पुलिस के सुझाव निम्नानुसार है :-

- सभी ए.टी.एम. में सी.सी.टी.वी. कैमरों को इस प्रकार स्थापित कराया जावें जो अन्दर और बाहर के क्षेत्रों को कवर कर सकें। यथासंभव कैमरे अच्छी क्वालिटी के हो, नाईट विजन हो, फेस डिटेक्षन एवं डेटा कम से कम 03 महीने तक हार्ड-डिस्क (डी.व्ही.आर.) में सेव रह सकें, जो कैमरे रोड़ की दिषा में हो उन्हे आई.पी. से कनेक्ट कराने की व्यवस्था कराई जाये जिससे उसकी फीड बैक सुरक्षा अधिकारी के साथ-साथ सी.सी.टी.व्ही. पुलिस कन्ट्रोल रूम, भोपाल में भी देखी जा सकें। लगाये गये कैमरों की स्थिति इस प्रकार हो कि एक कैमरा दूसरे कैमरों की रिकार्डिग को कवर कर सकें। समय-समय पर उक्त कैमरों को चैक किया जावें एवं खराबी आने पर तत्काल परिवर्तित कर दुरस्त कराया जावें।
- सभी एटीएम एवं बैंको में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात होना चाहिए, बैक सुरक्षा गार्ड को यह निर्देष पहले से हो की हेलमेट पहनकर या चेहरा बाधकर किसी भी व्यक्ति को बैंक या ए.टी.एम. में प्रवेष ना दे। ट्राफिक एवं पार्किग की सुचारू व्यवस्था बनाये रखने की जवाबदारी उसी सुरक्षा गार्ड की होगी। स्वचालित अलार्म सिस्टम सभी ए0टी0एम में होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की चोरी या घटना होने पर सतर्कता बनी रहीं।
- बैंको द्वारा अपनें सभी ए0टी0एम में स्वचालित और आपातकालीन कॉल सिस्टम होना चाहिए जिससे की ए0टी0एम0 एवं ए0टी0एम0 कक्ष में किसी भी प्रकार की छेड़खानी होने पर कॉल सिस्टम स्वतः ही संबंधित बैको को संदेष भेज सकें।
- सभी कर्मचारियों का (सुरक्षा गार्ड/साफ-सफाई कर्मचारी/अन्य सहायक स्टाफ) पुलिस चरित्र सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। जिले से बाहर के जो भी कर्मचारी है उनका पुलिस सत्यापन संबंधित जिले के पुलिस थाने से कराया जाना उचित होगा।
- – ए.टी.एम. का शटर खुलने के बाद उपर लॉक एवं बंद होने के बाद नीचे लॉक अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- ए.टी.एम. में केष डालते वक्त आर0बी0आई0 के सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जिससे कोई घटना घटित न हो।
- ए.टी.एम. के खुलने एवं बंद होने का समय स्पष्ट रूप से मुख्य शटर एवं ए.टी.एम. के सम्मुख पट्टीका में प्रदर्शित होना चाहिये।
- ए.टी.एम. के अन्दर और बाहर पर्याप्त प्रकाष व्यवस्था होनी चाहिए।
- ए.टी.एम. स्थापित किये जाने से पूर्व आस-पास के स्थान एंव सुरक्षा उपकरणों का भी ध्यान रखा जाना आवष्यक है। ए.टी.एम. स्थापित करने से पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी या अनुविभागीय अधिकारी से इस संबंध में बैंक अधिकारी द्वारा उपर्युक्त स्थान हेतु चर्चा उपरांत ही निर्णय लिया जावें तो उचित प्रतीत होता हे।
- सप्ताह में एक बार संबंधित इंजिनियर द्वारा ए.टी.एम. का वीजिट किया जाकर एटीएम मषीन को सुरक्षा नियमों के तहत चेक किया जाकर प्रमाण पत्र शाखा प्रबंधक को उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- ए0टी0एम कक्ष में ए0टी0एम मशीन जमीन में स्थाई रूप से गढी रहे न की रखी रहे।


