सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई के बदले नियम, अब केवल इन पर होगी सख्ती

Priyanka singh reporter

50 माइक्रोन से अधिक के प्लास्टिक बिक्री करने वालों पर चल रही कार्रवाई पर रोक
– नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव का निगम आयुक्त के पास आया निर्देश

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रीवा। सिंगल यूज के प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाने के साथ शुरू किए गए सख्ती के अभियान में अब शिथिलता बरती जाएगी। पहले जागरुकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है। इसके बाद नए सिरे से निर्देश जारी किए जाएंगे।

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव का पत्र नगर निगम आयुक्त के पास आया है, जिसमें कहा गया है कि 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पाद पर सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं किया जाए। इसका उपयोग लोग करना स्वयं कम करें,इसके लिए निकाय स्तर पर अभियान चलाया जाए।

प्रमुख सचिव ने यह भी कहा है कि अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के नियम 4(1) ग के तहत 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई की प्लास्टिक पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस तरह की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह अनुचित है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी प्रकार के डिस्पोजल प्लास्टिक सामग्री अथवा थर्माकोल आदि पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के विधिक प्रावधान नहीं है। इस कारण इनके उत्पादन, विक्रय एवं उपयोग को रोकने संबंधी कार्रवाई विधि विरुद्ध कार्य की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने कहा है कि 50 माइक्रोन से कम के पालीथिन एवं प्लास्टिक उत्पाद पर पहले की तरह कार्रवाई की जा सकती है।

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