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सीहोर,02 मार्च,2023 मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के तहत जिले के आष्टा अनुभाग के अन्तर्गत ऐसी पंचायतों जिसमें उचित मूल्य दुकान नहीं है वहां उचित मूल्य की दुकाने खोली जाना है। उनकी सूची शासन द्वारा एम राशन मित्र पोर्टल पर जारी की गई है, कुल संख्या की यथा संभव एक तिहाई दुकानें महिला संस्थाओं को आबंटित की जाएगी। ऐसी उचित मूल्य दुकानों की विक्रेता भी महिला ही होंगी। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेवसाईट https:// rationmitra.nic.in पोर्टल पर भी जारी किया गया है। उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुप्रयोजन सोसरयटी, महिला स्वसहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति पात्र है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री आनन्द सिंह रजावत ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के आवंटन के लिए आवेदन करने वाली सांसायटी को आवेदन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। अनुभाग आष्टा अन्तर्गत जिन ग्राम पंचायतों में नवीन दुकानें खोली जाना है उनमें बड़खोला, अतरालिया, कांकरियाखेड़ी, आंवलीखेड़ा, उमरदड़, कोटियानाला, हकीमपुर, पारदीखेड़ी, जाफराबाद और खटसुरा शामिल है। आवेदन पत्र प्रक्रिया एवं पात्र संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाग की वेबसाईट https://rationmitra.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन 17 मार्च 2023 तक किया जा सकता है।