सिवनी 21 जुलाई 2022/ दिनांक 16/05/2018 को नाबालिग
पीडिता उम्र 17 वर्ष उसके बड़ी माँ की तबीयत खराब होने के कारण खाना बनाने उसके घर गई थी,
तभी उसके चाचा का लडका उम्र 27 वर्ष आया और डरा धमकाकर,
बहलाफुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर उसे नागपूर लेकर गया और एक किराये के मकान में रखकर उसके साथ लगातार गलत काम किया
। पीडिता ने उक्त सूचना फोन के द्वारा उसके परिवार को दी थी, उसके पिता ने पुलिस को सूचित किया, सूचना मिलने पर थाना कान्हीवाडा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 07/06/2018 को पीडिता को नागपूर से दस्तयाब किया और थाना कान्हीवाडा वापिस आकर आरोपी के विरूद्ध अप0 क्र0 89/18 धारा 363,376,376(2) (एन), 376(2) (एफ), 34 भादवि एवं धारा 5(l), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी एंव उसके साथी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की एवं दिनांक 08.06.2018 को आरोपीगणो को गिरफ्तार किया गया
।
उक्ताशय की जानकारी मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भोरे द्वारा प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो)
जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
। मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आज दिनांक 21/07/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी अंकित सिंगौर उम्र 27 वर्ष को धारा 366 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का सश्रम करावास और 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 5 सहपठित 6 लैगिंक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 मे 10 वर्ष एंव 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एंव आरोपी के सहयोगी आरोपी संदभान डहेरिया को सबूतों के अभाव मे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है।

सिवनी से दिव्य गौरव समाचार पत्र के लिये जिला ब्यूरो संजय विश्वकर्मा की ख़ास रिपोर्ट मो. 8962645273 भोपाल, मध्यप्रदेश का तेजी से बढ़ता लोकप्रिय समाचार पत्र DG NEWS NETWORK से जुड़ने के लिए अभी संपर्क करे।