धारा 354 एवं 452 भादवि के अन्तर्गत न्यायालय ने दी आरोपी को सजा
जिला भोपाल के माननीय न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आज दिनांक 22.02.2022 को घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी प्रवीण पुत्र आत्मराम बिसैन निवासी वल्लभ नगर को धारा 354 एवं धारा 452 भादवि के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन मनोज त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी ने थाना जहागीराबाद में रिपोर्ट लेख करायी कि मैं गृहणी का काम करती हूं। कल दिनांक 03/12/2014 को दोपहर 03: 00 बजे की बात है मैं घर में रोटी पका रही थी तभी पडो़स में रहने वाला आरोपी प्रवीण घर में घुस आया और बुरी नीयत से हाथ पकड़ कर पीडि़ता को साथ चलने के लिये कहने लगा और बोला कि जितने रूपये चाहो उतने दे दूंगा। पीडि़ता के चिल्लाने पर उसकी मां दौडकर आयी, आरोपी यह कहते हुये कि यदि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। थाने द्वारा धारा 354, 452 एव 506 भादवि में मामला पंजीबंद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र पेश किया गया था ।