न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए न्याय विभाग (कानून और न्याय मंत्रालय) की केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) अपनी स्थापना के बाद से ही जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को रूपांतरित कर रही है, न्यायालय के भवनों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों, वकीलों के सभा कक्षों, शौचालय परिसरों तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को डिजिटल तरीके से बढ़ा रही है।
स्कीम के तहत फंड शेयरिंग पैटर्न 60 : 40 (केंद्र : राज्य ), 8 पूर्वोत्तर राज्यों एवं 2 हिमालयी राज्यों के लिए 90 : 10 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण है।