जिला बांसवाड़ा, राजस्थान राज्य के 03 प्रकरणों में फरार एवं फरारी कटवाने में मदद करने वाले सहित 04 आरोपी, क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में धराए

इंदौर- श्रीमान पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में विभिन्न प्रकरणों में फरार व इनामी आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(अपराध) श्री राजेश हिंगणकर द्वारा पुलिस उपायुक्त (क्राईम ब्राँच) श्री निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राईम ब्राँच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर को उक्त संबंध में निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में आरोपियो पर आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना क्राइम ब्रांच इंदौर की विशेष टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि राजस्थान जिला बांसवाड़ा के प्रकरण में फरार आरोपियों को इंदौर के साथी आरोपी आमिर के द्वारा फरारी कटवाई जा रही है, जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर टीम द्वारा राजस्थान पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही में उक्त प्रकरण के फरार आरोपी (1). तोसिफ निवासी बांसवाड़ा, राजस्थान, (2). सोमिन शेख ,निवासी बांसवाड़ा, राजस्थान,(3). जाबाज उर्फ लंगड़ा निवासी बांसवाड़ा, राजस्थान,(4).आमिर खान निवासी आजाद नगर,इंदौर, को पकड़ा ।

आरोपियों से विस्तृत पूछताछ करते बताया कि, आरोपीयो के द्वारा योजना बनाकर जिला बांसवाड़ा राजस्थान के फरियादी को फोन कॉल कर कहा की बागीदौरा जिला बांसवाड़ा में रहना है तो 7 दिन के अंदर 01 करोड़ रुपए दे नहीं तो तुझे और तेरे परिवार को गोली मार दूंगा जैसी धमकी देना स्वीकार किया।, जिसके संबंध में फरियादी के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पहले से जिला बांसवाड़ा के थाना कलिंजरा में अपराध धारा 387 पंजीबद्ध कराया गया था।

आरोपीयो के द्वारा जिला बांसवाड़ा राजस्थान के दूसरे फरियादी को भी फोन कॉल कर 7 दिन के अंदर 20 लाख रुपए देने जैसी धमकी देना कबूला, जिसके संबंध में फरियादी के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध जिला बांसवाड़ा के थाना बांसवाड़ा पहले से अपराध धारा 384, 387, 506 भादवि पंजीबद्ध कराया गया।

तीसरी घटना में आरोपियों के द्वारा जिला बांसवाड़ा के थाना कालिंजरा क्षेत्र में फरियादी को पैसे देने के लिए धमकी दी गई थी जिसे फरियादी के द्वारा मजाक समझ कर भूल गया था पर आरोपियों ने फरियादी के उपर पिस्टल से फायर कर भाग गए थे, जिसके संबंध में फरियादी के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पहले से जिला बांसवाड़ा के थाना कलिंजरा में अपराध धारा 384, 3/ 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

आरोपियों को गिरफ्तार करने सहित अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जिला बांसवाड़ा, राजस्थान पुलिस के द्वारा की जा रही है।

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