नीमच जिले की जनपद पंचायत मनासा की ग्राम पंचायत सांडिया के 3 व्यक्तियों ने शिकायत की जिसमें मुकेश तिवारी महेश बैरागी एवं नरेंद्र पिता दुर्गाशंकर उपाध्याय दिनांक 20 12 को अनुविभागीय अधिकारी ने राजेश हूं आदेश अनुवर्ती पत्र के माध्यम से नरेंद्र पिता दुर्गाशंकर निवासी सांडिया तहसील मनासा द्वारा कलेक्टर महोदय जिला नीमच को आशय का शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था मगर भू माफियाओं ने नरेंद्र पिता दुर्गा शंकर उपाध्याय को अपने जाल में फंसा कर लिखवाया गया कि मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं उसी आधार से तहसीलदार महोदय ने अतिक्रमण हटाना उचित नहीं समझा मगर देखा जाए तो अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश पारित किया था वह महेश बैरागी की शिकायत को लेकर आदेश पारित हुआ था तीन जनों ने शिकायत की तहसीलदार महोदय ने यह के आवेदन पर ही अतिक्रमण हटाना उचित नहीं समझा जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेशित कर दिया है की अतिक्रमणग्राम पंचायत सांडिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 395 मंदिर श्री हनुमान की स्थित है उक्त भूमि पर मंदिर के पुजारी कैलाश बैरागी एवं संतोष पुरोहित द्वारा बगैर किसी सक्षम अनुमति एवं स्वीकृति के अवैध रूप से सांठगांठ कर मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है उक्त भूमि से लगातार थी के पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि सर्वे नंबर 394 बटावे 3 की स्थिति है उक्त पुजारी एवं उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया गया एवं भूमि पर अतिक्रमण किया गया इसी को लेकर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित किया कि अत्यंत प्रकरण इस न्यायालय के दायरे से कम करते हुए वापस मूल ही तहसीलदार मनासा की ओर भिजवाया जा कर आदेश किया जाता है कि वह प्रश्न आधीन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए राजस्व निरीक्षक को भी सम्मिलित करते हुए एक दल गठित करें अतिक्रमण चिन्हित करते हुए विधिवत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल की सहायता भी ली जाए और कृष्णा अधीन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए इसके बाद भी यदि फिर जिस किसी के द्वारा यदि अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिवत सिविल जेल के प्रस्ताव भिजवाए जाएं इस तरह का आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया गया मगर इतने दिन होने के बाद भी मनासा तहसील दार ने आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की शिकायत कर्ताओं का कहना है कि आखिर मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है